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हाल ही में Smt. Smriti Zubin Irani, Minister of Women and Child Development ने लोकसभा में एक विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया जो की Prohibition of Child Marriage Act, 2006. में संशोधन (amendment) के लिए था । जिसका मकसद Prohibition of Child Marriage Act, 2006 में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करना हैं ।
परंतु लोकसभा में पेश करते वक्त विपक्ष के विरोध के कारण यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है जहां इस पर पुनः विचार होना हैं, तत्पश्चात यह पुनः लोकसभा एवं राज्यसभा में बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा । उसके बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ यह बिल कानूनन लागू होगा।
कानून लागू होने के बाद भी इसमें 2 वर्ष का ग्रेस प्रियेड रहेगा ।
इस अनुसार आज भी अगर यह कानून पारित होता है तो भी 2 साल तक 18 वर्ष या उससे बड़ी लड़की का निकाह किया जा सकेगा ।
इसलिए मोदबबाना गुजारिश है की कौम के सभी लोगो को समझाइश दे।और जल्दबाजी में शादी नही करे । सबर और समझदारी से फैसला करे।
अन्य किसी जानकारी के लिए संपर्क करे ।
मकबूल एहमद सिद्दीकी (एडवहोकेट)
देवास
Mob. No. 9713747090
