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देवास जिले में यूरिया अनाधिकृत रूप से विक्रय पर एफ.आई.आर.दर्ज – शंकरगढ देवास पर किया जा रहा था अनाधिकृत रूप से विक्रय

ByM. Farid

Nov 28, 2021

देवास जिले में यूरिया अनाधिकृत रूप से विक्रय पर एफ.आई.आर.दर्ज
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शकरगढ देवास पर किया जा रहा था अनाधिकृत रूप से विक्रय
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167 बेग इफको यूरिया वाहन सहित पुलिस की सुपुर्दगी में दिया
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देवास 28 नवम्बर 2021 कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल पटेल के निर्देशन में एवं कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में जिले के किसानो को उचित मुल्य एवं मानक स्तर का उर्वरक मिल सके इसके लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानो को उचित मुल्य एवं मानक स्तर का उर्वरक प्रदान करने के लिये लगातार कार्य किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि इंडियन आईल पेट्रोल पंप शकरगढ देवास पर इफको यूरिया का अनाधिकृत रूप से विक्रय किये जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर टीम ने ट्रक को मोके पर पकड़ा जो कि के . डी . ट्रांसपोर्ट ( ट्रांसपोर्ट कान्ट्रेक्टर ) 6 पिसाल काम्पलेक्स उज्जैन रोड देवास की बिल्टी नम्बर 2403 दिनांक 27.11.2021 का होना पाया गया जिस पर किसी भी संस्था / स्थान को इफको यूरिया भेजा जाना नहीं पाया गया । बिल्टी पर इफको यूरिया 180 बैग अंकित था जबकि संबंधित गाडियो के यूरिया की गिनती करने पर कुल 167 बेग इफको यूरिया पाया गया जिसको पुलिस की सहायता द्वारा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास लाकर अनाधिकृत रूप से यूरिया उर्वरक बेचने वाले ड्रायवर सलीम निवासी टोंकखुर्द , धर्मेन्द्र सोलंकी निवासी अरनिया तहसील सोनकच्छ एवं रमजान अली ग्राम इटावा देवास एवं के डी ट्रान्सपोर्ट के कर्मचारी मोईन कुरेसी नोसराबाद देवास के विरूद्ध उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985 के निहित प्रावधानों का उल्लंघन एवं कालाबाजारी करने पर उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985 के तहत् थाना ओघोगिक क्षेत्र देवास में एफ. आई. आर. दर्ज की जाकर 167 बेग इफको यूरिया वाहन सहित पुलिस थाने के सुपुर्दगी में दिया गया है ।

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