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देवास जिले के असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल के बीच के श्रमिक हम्माल,मज़दूर आदि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लें

ByM. Farid

Jan 7, 2022

देवास जिले के असंगठित श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लें
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योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के सभी असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, योजना के लिए पात्र
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जितनी राशि प्रीमियम के रूप मे श्रमिक जमा करेंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जायेगी
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60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक/बीमित व्यक्ति को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के रुप में होंगे प्राप्त
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देवास 06 जनवरी 2022/ श्रम अधिकारी देवास श्री दशरथ सूर्यवंशी ने बताया कि असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन (PM-SYM) योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के सभी असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, योजना के लिए पात्र है। योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा। जितनी राशि प्रीमियम के रूप मे श्रमिक जमा करेंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जायेगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक/बीमित व्यक्ति को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के रुप में प्राप्त होगे।
श्रम अधिकारी देवास ने बताया कि योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक श्रमिक योजना मे नामांकन के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) पर जाकर नामांकन करा सकता है। श्रमिक को नामांकन के समय अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रुप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्‍त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार रुपये 55 से 200 रुपये कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) में नगदी जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहों मे प्रीमियम की किश्‍ते श्रमिक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जायेगी।

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