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कोविड-19 महामारी से मृतकों के आश्रितों एवं अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों को अनुग्रह राशि नहीं मिल पाई है, उनकी मदद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा की जा रही है

ByM. Farid

Feb 11, 2022

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ने कोविड-19 अनुग्रह राशि के 75 आवेदनों में दस्तावेजों की पूर्ति करवाई*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 539/2021 गौरव कुमार बंसल विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 महामारी से मृतकों के आश्रितों को जिन्हें अनुग्रह राशि प्राप्त नही हुई है, उनके आवेदन पत्र तैयार करवाने एवं सूक्ष्मता से परीक्षण कर उन्हें अनुग्रह की राशि प्राप्त करने में समन्वयक की भूमिका अदा करें।
श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने बताया कि कोविड-19 महामारी से मृतकों के आश्रितों एवं अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों को अनुग्रह राशि नहीं मिल पाई है, उनकी मदद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा की जा रही है। श्री प्रभात कुमार मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा आवेदकों से संपर्क हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की गई है। कोविड-19 से मृतकों के पात्र परिजनों द्वारा शासन को अनुग्रह राशि हेतु प्रस्तुत आवेदनों में कुछ आवेदन विभिन्न कमियों के कारण अस्वीकृत किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे 253 प्रकरणों के आवेदकों से संपर्क कर नियमानुसार दस्तावेजों एवं कमियों की पूर्ति करने हेतु जागरूक किया गया। अब तक ऐसे 75 आवेदकों से दस्तावेज की पूर्ति करवाई जाकर कलेक्टर कार्यालय में पुनः आवेदन जमा करवाए गए हैं।
ऐसे आवेदक जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के साथ 1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र, 2. वारिसान/आवेदक का पहचान पत्र, 3़ मृतक एवं दावेदार के बीच संबंध का प्रमाण 4. मृतक की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने संबंधी आवश्यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट 5. रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी फार्म 04 या फार्म 4ए में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉसस ऑफ डेथ (एमसीसीडी) आवश्यक रूप से संलग्न करें।
देवास जिले में कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले बालक को प्रदान किए गए प्रतिकर के संबंध में बताया कि जिन बालकों का रजिस्ट्रेशन बाल स्वराज पोर्टल पर दर्ज किए गए है, उन्हें कार्यालय कलेक्टर देवास द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 5000 रूपये राशि प्रदाय की जा रही है। जिन बालकों के नाम पोर्टल पर अभी तक दर्ज नहीं हुए है एवं एक्सग्रेशिया राशि प्राप्त नहीं हुई है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास से संपर्क कर सकते है।

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