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Vaqif Khabar

देवास जिले के समस्त न्यायालयों में वर्ष की प्रथम ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन 12 मार्च को

ByM. Farid

Feb 22, 2022

देवास जिले के समस्त न्यायालयों में वर्ष की प्रथम ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन 12 मार्च को
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जिले के अधिक से अधिक नागरिक ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का लाभ उठायें
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देवास 22 फरवरी 2022/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 12 मार्च शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायषुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मुख्यालय देवास एवं तहसील मुख्यालय सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द के न्यायाधीशगणों से आपराधिक, सिविल, क्लेम प्रकरणों को चिन्हित कर प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में अभी तक क्लेम 277 प्रकरण, विद्युत के लंबित 1075 प्रकरण, नियमित आपराधिक 507 प्रकरण, एनआईए की धारा 138 के 1567 प्रकरण, श्रम न्यायालय के 35 प्रकरण तथा सिविल एवं अन्य 1102 प्रकरण भी रखे गए है। प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ प्रिसिटिंग आयोजित की जा रही हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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