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नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

ByM. Farid

Mar 3, 2022

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। उक्त प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जागरूक किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं समाज को समानता का संदेश देते हुए प्रचार-रथ के चालन हेतु दिव्यांग चालक को चुना गया है जो पूरे शहर में प्रचार-रथ चलाकर नेशनल लोक अदालत का प्रचार करेगा। प्रचार वाहनों द्वारा नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।
उक्त कार्यक्रम में श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश, श्री विष्णु कुमार सोनी पंचम जिला न्यायाधीश, श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास, श्री शिवकुमार कौशल सीजेएम, श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा जिला रजिस्ट्रार जिला न्यायालय देवास उपस्थित थे।
इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों के 4573 लंबित प्रकरण एवं 6189 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 64 प्रिसिटिंग आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।
इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा आमजन से अपील की गई कि- पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में ’’न तुम जीते न मैं हारा’’ की भावना के साथ राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।

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