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स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि खातेगांव क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 59a के निर्माण चौड़ीकरण आदि अनुरक्षण के आशय की घोषणा की गई थी उक्त आशय की अधिसूचना जारी की गई थी जिसका दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 21 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का उल्लेख था इस हिसाब से इस सूचना में दावों की आपत्ति के अंतिम तारीख अधिसूचना के मुताबिक थी आवेदक द्वारा अपना जवाब का हक सुरक्षित रखते हुए अपनी आपत्ति निर्धारित समय अवधि के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है परंतु आपत्ति का निराकरण के संबंध में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रार्थी को कोई भी सूचना नहीं दी गई और ना अवार्ड पारित करने के पश्चात भी प्रार्थी गणों को अवार्ड पारित होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई फिर लगभग अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्राधिकरण को सड़क चौड़ीकरण का मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत सूचना पत्र प्राप्त किया गया उक्त मुआवजा बहुत ही कम निर्धारण किया गया है उसके अंदर अनेक वैज्ञानिक त्रुटि की गई है ।