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Vaqif Khabar

वक्फ न्यायालय के स्थगन के बावजूद वक्फ बोर्ड की भूमि पर रीवा में भूमि पूजन–विधायक एवं पूर्व मंत्री तथा जिला प्रशासन ने की अदालत के आदेश की अवमानना

ByM. Farid

Dec 15, 2021

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के बड़े वक्फ मैं से एक छोटी दरगाह रीवा की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड के अधीन हैं जिसके निर्माण पर न्यायालय वक्फ अभिकरण स्थगन आदेश वक्फ अभी करण कोर्ट से लेकर जिला सत्र न्यायालय रीवा और हाई कोर्ट तक में रीवा जिला प्रशासन ने यह माना है कि यह वक्फ बोर्ड संपत्ति है और इस पर कोई भी निर्माण नहीं होगा मगर न्यायालय के स्थगन आदेश और वक्फ संपत्ति को नजरअंदाज करते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा जिला प्रशासन के अनेक अधिकारियों ने वहां पर भूमि पूजन करना शुरू कर दिया है जिसकी पुष्टि स्वयं विधायक राजेंद्र शुक्ला के ट्विटर हैंडल से हो रही है जिसमें स्वयं उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि उन्होंने यहां पर भूमि पूजन किया है उल्लेखनीय है कि रीवा के इन महाशय विधायक पर पूर्व में भी वक्फ बोर्ड ने अवैध अतिक्रमण का प्रकरण चलाया है और अभी भी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिन्होंने भारी-भरकम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है और इन्हीं के कहने पर अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज के वे लोग भी शामिल हैं जो कभी पाला बदलकर कांग्रेसमें तो कभी भाजपा में हैं जिनका दावा है कि वह 50 बस के मालिक हैं और पूर्व कांग्रेसी मंत्री के चरण वंदन करके छोटी दरगाह के प्रबंधक बनना चाहते थे मगर अब वह विधायक राजेंद्र शुक्ला के संपर्क में हैं और फोटो में देखी भी जा सकते हैं सूत्रों के अनुसार खबर है कि खसरा नंबर 385 जिसका रकबा 8 एकड़ 55 डेसीमल और दूसरा नंबर 384 जिसका आरा जी रकबा 960 0 है जिसमें दुनिया के बड़े दरवेश मैं से एक हजरत ख्वाजा बुजुर्ग की दरगाह है जहां पर सभी धर्मों के के लोग जाते हैं इस भूमि का प्रकरण माननीय हाईकोर्ट की डबल खंडपीठ में विचाराधीन है इससे पूर्व वक्फ अभिकरण न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर लगभग 900 करोड़ की भूमि को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था परंतु अतिक्रमण धारी कुछ मामलों में हाई कोर्ट अपील में है इसी दौरान जिला प्रशासन जिला रीवा ने कोर्ट को आश्वासित किया था कि किसी भी प्रकार का यहां पर अतिक्रमण नहीं होगा क्योंकि पूर्व से यहां पर अनेक शासकीय कार्यालयों का कब्जा है जिन को हटाने के लिए धारा 54 का प्रकरण और धारा 55 का प्रकरण विचाराधीन है क्षेत्रीय विधायक और शासन के अधिकारी यह जानते हुए भी कि वर्कबोर्ड की संपत्ति है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय का स्थगन आदेश है उसके बाद भी क्षेत्रीय विधायक ने दरगाह के समीप रातो रात खामोशी के साथ भूमि पूजन करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया विवाद के साथ ही खुल्लम खुल्ला न्यायालय के आदेश की अवमानना की है इस संबंध में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया गया परंतु उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया वही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जिनके अधीन मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड है उनसे भी संपर्क स्थापित नहीं हो सका अब देखना होगा कि माननीय हाईकोर्ट जिसे समाचार पत्रों की खबर को संज्ञान में लेने का अधिकार है एवं किसी भी बात को स्वत संज्ञान में लेने का विशेष अधिकार है क्या वह इस मामले को संज्ञान में लेगी अदालत के आदेश अर्थात अदालत के स्थगन के बाद विधायक और जिला प्रशासन खुलेआम न्यायालय के आदेश की अवमानना करें प्रमाणित स्वयं विधायक राजेंद्र शुक्ला का ट्विटर हैंडल है

पत्रकार–अंसार उल हसन सिद्दीकी(अल्पसंख्यक मामलों कें जानकार)भोपाल की क़लम से 

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