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देवास जिले में समर्थन मूल्‍य पर गेहूं और चना उपार्जन के लिए पंजीयन 05 मार्च तक, जिले के किसान भाई शीघ्र पंजीयन कराये

ByM. Farid

Mar 2, 2022

देवास जिले में समर्थन मूल्‍य पर गेहूं और चना उपार्जन के लिए पंजीयन 05 मार्च तक, जिले के किसान भाई शीघ्र पंजीयन कराये
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किसान भूमि संबंधी दस्‍तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्‍बर से पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर एवं अन्‍य फोटो पहचान पत्र साथ लाये
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गेहूं उपार्जन का समर्थन मूल्‍य प्रति क्विंटल 2 हजार 15 रूपये तथा चना उपार्जन का समर्थन मूल्‍य प्रति क्विंटल 5 हजार 230 रूपये
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देवास, 02 मार्च 2022/ जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्‍य पर गेहूं और चना उपार्जन के लिए पंजीयन कार्य 05 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन का समर्थन मूल्‍य प्रति क्विंटल 2 हजार 15 रूपये तथा चना उपार्जन का समर्थन मूल्‍य प्रति क्विंटल 5 हजार 230 रूपये है। जिले में गेहूं उपार्जन पंजीयन के लिए 68 पंजीयन केन्‍द्र और 206 कामन सर्विस सेन्‍टर बनाये गये है। जिले के किसान भाई अपनी चना फसल का पंजीयन गेहूं फसल पंजीयन के लिए बनाये गये केन्‍द्रों पर आवश्‍यक अभिलेख साथ ले जाकर करा सकते है। पंजीयन के लिए भू-स्‍वामी कृषक ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/तहसील कार्यालय में स्‍थापित सुविधा केन्‍द्र, स्‍वयं के मोबाईल अथवा कम्‍प्‍यूटर से निर्धारित लिंक में जाकर तथा सहकारी समिति/एसएचजी/एफपीओ/एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्‍दों में पंजीयन कर सकते है। सिकमीदार/वनाधिकार/पट्टाधारी श्रेणी के कृषक सहकारी समिति/एसएचजी/ एफपीओ/एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्‍द्रों में पंजीयन कर सकते है। किसान भाई सशुल्‍क पंजीयन एमपी ऑनलाइन कियोस्‍क, कॉमन सर्विस सेन्‍टर कियोस्‍क, लोक सेवा केन्‍द्र और निजी व्‍यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रूपये शुल्‍क देकर पंजीयन करा सकते है।
किसानों का उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्‍बर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्‍त होगा। अत: जरूरी है कि किसान अपने आधार नम्‍बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्‍बर को लिंक करा कर उसे अपडेट रखे। किसान अनुमोदित उपार्जन केन्‍द्रों की सूची एमपी आनलाइन/सीएससी/लोक सेवा केन्‍द्र एवं सायबर कैफे पर www.mpeuparjan.nic.in पर देख सकते है।
पंजीयन के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज
पंजीयन के लिए भू-स्‍वामी किसान भूमि संबंधी दस्‍तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्‍बर से पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर एवं अन्‍य फोटो पहचान पत्र साथ लाये। वनाधिकार पट्टा/सिकमीदार किसान आधार कार्ड, आधार नम्‍बर से पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर, वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति साथ लाये। पंजीयन कार्य गिरदावरी किसान एप में दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्‍म के आधार पर किया जायेगा। गिरदावरी किसान एव में दर्ज जानकारी से संतुष्‍ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान को भूमि,बोई फसल एवं फसल की किस्‍म आदि में संशोधन के लिए गिरदावरी एप में दावा आपत्ति करना हागी। आपत्ति का निराकरण होने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

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