देवास जिले में वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत हुई आयोजित
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नेशनल लोक अदालत में राशि 7 करोड़ 89 लाख 81 हजार 015 अवार्ड की गई एवं 1183 लोग लाभांवित हुए
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11 वैवाहिक जोड़े साथ-साथ रहने को राजी हुए और एक-दूसरे को माला पहनाकर खुशी-खुशी घर हुए रवाना
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देवास 14 मई 2022/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर वर्ष की द्वितीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश, श्रीमती कृष्णा परस्ते तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री विष्णु कुमार सोनी पंचम जिला न्यायाधीश, श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री मनीष सिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, श्रीमती सोनल पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्री शिव कुमार कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला रजिस्ट्रार श्री यशपाल सिंह, श्रीमती विनीता गुप्ता श्रम न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण श्रीमती अनुसिंह, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्री अब्दुल अजहर अंसारी, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री राजेश अंशेरिया, श्री रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, सचिव अभिभाषक संघ श्री चंद्रपालसिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष श्री राजेश जायसवाल, वरिष्ठ जिला प्रबंधक बैंक श्री अहसान एहमद सहित लोक अभियोजन अधिकारीगण, अधिवक्तागण, बैंक अधिकारीगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा एवं श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा प्रत्येक खंडपीठ का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण एवं खंडपीठ के पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। समझौता होने पर पक्षकारगण को फलदार और फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया।
कुटुंब न्यायालय एवं अन्य खंडपीठों के 11 प्रकरणों में वैवाहिक जोड़े साथ-साथ रहने को राजी हुए और उन्होंने एक-दूसरे को माला पहनाकर खुशी-खुशी घर रवाना हुए।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 28 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 105, चैक बाउन्स 92, फैमेली मेटर्स 11, विद्युत 112, विविध 74, श्रम के 4 प्रकरण, सिविल के 34, क्लेम के 50 एवं बैंक रिकवरी के 2 कुल 484 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि 7 करोड़ 89 लाख 81 हजार 015 रुपये अवार्ड की गई एवं 1183 लोग लाभांवित हुए।
निराकृत 50 क्लेम प्रकरणों में राशि 1 करोड़ 50 लाख 42 हजार रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 92 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 1 करोड़ 99 लाख 36 हजार 104 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 3 करोड़ 66,
लाख 09 हजार 171 रूपये की राशि के 34 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
1993 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 1 करोड़ 55 लाख 97 हजार 319 राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 2255 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।