थाना खातेगांव के सनसनीखेज चिन्हित अपराध क्रमांक 725 / 08.11.21 धारा 302 , 201 भादवि वृद्धि धारा 376 , 376 – ए , बी , 376 ( 3 ) भादवि 5 एम / 6 पोक्सो एक्ट में आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई उम्र 23 साल निवासी ग्राम बड़ी बरछा थाना खातेगांव को हुई मृत्यु दण्ड की सजा।
दिनांक 07.11.2021 को आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने मृतिका ( बालिका उम्र 10 वर्ष ) की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी व साक्ष्य छुपाने की नियत से उसकी लाश को सिमेंट की बोरियो में छुपा दी । उक्त घटना के संबंध में थाना खातेगांव पर अपराध क्रमांक 725/08.11.2021 धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई को दिनांक 8.11.2021 को गिरफ्तार कर धारा 376 , 376 – ए , बी , 376 ( 3 ) भादवि 5 एम / 6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई । प्रकरण को जयन्ध सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया । विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 700 / 3.12.2021 का तैयार कर माननीय न्यायालय में फौ.मु.नं. 1210 / 27.12.2021 पर प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव निरीक्षक एम . एस . परमार द्वारा की गई । प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.05.2022 को माननीय ए . डी . जे . न्यायालय खातेगांव द्वारा प्रकरण के आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई उम्र 23 साल निवासी ग्राम बड़ी बरछा थाना खातेगांव को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई ।
