• Sat. Jun 6th, 2026

Vaqif Khabar

महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये

ByM. Farid

Jun 9, 2022

(नगरीय निकाय चुनाव-2022)
कलेक्टर श्री शुक्ला की अध्यक्षता में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक आयोजित
——–
देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 11 जून से
————-
देवास 09 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री महेंद्र सिंह कवचे, मास्टर ट्रेनर डॉ. एस.पी.एस. राणा, सहित निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्‍त करने, संवीक्षा कार्य सहित निर्वाचन कार्यो के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने पार्षदो के व्यय लेखा के संधारण के निर्देश दिए। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने नाम निर्देशन प्राप्ति कार्य के लिए अधिका‍री/कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है।
बैठक में बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 11 जून से प्रारम्‍भ होगा। देवास महापौर पद के लिए नाम निर्देशन न्‍यायालय कक्ष कलेक्‍टर कार्यालय में प्राप्‍त किये जायेंगे।
बैठक में बताया गया कि नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये, नगरपालिक निगम पार्षद पद के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये तथा नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये निर्धारित है।
नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित है, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को की जायेगी। अभ्‍यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। निर्वाचन लडने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 22 जून को होगा।
नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगी। नगर पालिक निगम के पार्षद पद के लिए 5 हजार रूपये, नगर परिषद के पार्षद के लिए 1 हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति/अनु‍सूचित जनजाति/अन्‍य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्‍यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।

153

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *