पाकिस्तान समर्थित गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल मामले में एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की
संदिग्धों के पाकिस्तानी आकाओं के साथ संबंधों का पता लगाया, आपत्तिजनक उपकरण और दस्तावेज़ जब्त किए
नई दिल्ली, 26 नवंबर 2023
मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को पाकिस्तान समर्थित गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल मामले में बहु-राज्य छापे मारे, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
छापेमारी में उन संदिग्धों के पाकिस्तान स्थित आकाओं के साथ संबंधों का भी पता चला, जिनके परिसरों की आज तलाशी ली गई। ये संदिग्ध संचालकों के संपर्क में थे और गजवा-ए-हिंद के कट्टरपंथी, भारत-विरोधी विचार का प्रचार-प्रसार करने में शामिल थे।
यह छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास जिले, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और केरल के कोझिकोड जिले में संदिग्धों के परिसरों पर की गई। मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा, एनआईए की कार्रवाई के दौरान आरसी- 32/2022/एनआईए-डीएलआई, जिसे आमतौर पर गज़वा-ए-हिंद मामला, पटना के रूप में जाना जाता है, में चल रही जांच के हिस्से के रूप में कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। (बिहार).
यह मामला शुरू में 14 जुलाई 2022 को बिहार के पटना जिले में फुलवारीशरीफ पुलिस द्वारा मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर संख्या 840/2022 के रूप में दर्ज किया गया था। मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ का एडमिन था, जिसे ज़ैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक ने बनाया था।
आरोपी मरगूब ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को समूह में जोड़ा था, जो टेलीग्राम और बीआईपी मैसेंजर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सक्रिय था। एनआईए की जांच के अनुसार, भारत के क्षेत्र में गज़वा-ए-हिंद की स्थापना के नाम पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से, समूह को पाकिस्तान स्थित संदिग्धों द्वारा संचालित किया जा रहा था।
जांच के अनुसार, मार्गूब भारत भर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल जुटाने के एक गुप्त उद्देश्य से समूह के सदस्यों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा, आरोपी ने ‘बीडीगज़वा ए हिंदबीडी’ के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था।
एनआईए 22 जुलाई 2022 से मामले की जांच कर रही है, जब उसने जांच अपने हाथ में ली थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने 6 जनवरी 2023 को आरोपी मरघूब अहमद दानिश के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122 और के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 18, 188 और 20। मामले में जांच जारी है।
इसी कार्यवाही के तहत NIA की टीम मध्यप्रदेश के देवास जिले के सतवास में सुबह 5 बजे लियाकत पिता इदु के घर पहुंची। यहां से टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। तीन सदस्यों की टीम ने लियाकत का मोबाइल जब्त किया है। उससे चार घंटे पूछताछ भी की। इसके बाद उसके छोड़ दिया। उसे एनआईए मुख्यालय में हाजिर होने का नोटिस भी दिया गया है।
