ग्राम नागुखेड़ी नगर तहसील देवास मे स्थित भूमी पर (रकबा 0.400 हैक्टियर) भूमी स्वामी स्वतंत्र कुमार पिता मनीष प्रसाद निवासी शहडोल,राजेश पिता बाबू लाल अग्रवाल निवासी इन्दौर एवं रकबा 0.4470 हैक्टियर भूमी के स्वामी किर्ती पति राजेश अग्रवाल निवासी इन्दौर द्वारा भूमी का ड्राईवर्शन करवाया गया था।भूमि मालिको ने बाकायदा इस कॉलोनी का नाम वृन्दावन बिहारी कॉलोनी रखा ।
उक्त भूमी पर कालोनी विकास कार्य एवं निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया परंतु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कालोनी का विकास ) नियम 2014 में निहित प्रावधानों का अनुपालन कॉलोनाइजर द्वारा नही किया गया। ।कालोनाइजरों के विरुध्द मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 – ड , 61 – ड क के अंतर्गत FIR दर्ज हुई है। वही इस कॉलोनी की भूमी के क्रय – विक्रय एवं नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई जाने के आदेश देवास कलेक्टर द्वारा दिये गये है।
देवास जिले में इस तरह के कई मामले हैं जिसमें जमीन के मालिक बिना किसी सरकारी परमिशन के प्लॉट काट काट कर बेच रहे हैं ।भोले भाले लोग सस्ते प्लाट के लालच में अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई इन कालोनाइजरों के हाथ में दे देते हैं।और जब कॉलोनाइजर पर कार्रवाई होती है तो सबसे बड़ा नुकसान इन मकान बनाने वालों का होता है ।इस कॉलोनी में भी लोगों ने बड़े-बड़े मकान बना लिए है। लेकिन अब देवास कलेक्टर द्वारा कॉलोनाइजर पर की गई सख्त कार्रवाई की वजह से कॉलोनी में रहने वाले निवासियों का निवेश भी खतरे में पड़ गया है।
