देवास, 01 मई 2023/ जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है।
गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 171 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा धारा 34 (2) के तहत 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
उक्त प्रकरणों में 1 हजार 757 बल्क लीटर देशी मदिरा, 1 हजार 904 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 678 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा एवं 20 हजार 320 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 22 लाख 11 हजार 104 रूपये है। उक्त अवधि में एक वाहन अवैध मदिरा परिवहन करते हुए जप्त किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 40 हजार रूपये है। साथ ही जिले में स्थित ढाबों/होटलों में भी लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के तहत 11 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
जिले में अवैध मदिरा का निर्माण, विक्रय करने वालों पर कार्यवाही जारी
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