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याचिका कर्ता की याचिका निराकृत, हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को जल्द सुनवाई के दिए निर्देश, कब्रस्तान कमेटी का पक्ष हुआ मजबूत

ByM. Farid

Nov 28, 2024

याचिका कर्ता की याचिका निराकृत,
हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को जल्द सुनवाई के दिए निर्देश, कब्रस्तान कमेटी का पक्ष हुआ मजबूत

देवास:

देवास स्टेशन रोड़ सार्वजनिक कब्रस्तान में विगत 100 वर्षों से मुस्लिम समुदाय प्रमुख रूप से मंसूरी, घोसी ,शीशगरान एवं मेव जमात के लोग परिजनों की होने वाली मैय्यत को दफनाते आए हैं, जो कि वक्फ में पंजीकृत है। सर्वे नंबर 83,84,85 में विगत 100 वर्षों से दफनाते आए हैं, जिसका क्षेत्रफल 17903 वर्गमीटर है जो कि सन 1939 से राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
लेकिन दुसरे दिन कब्रस्तान के मुख्य द्वार पर प्रशासन द्वारा ताला लगा दिया था तथा जिला प्रशासन को तत्काल कब्रस्तान गेट के ताले खोलने के निर्देश दिए थे। साथ ही हलफनामा लेकर कब्रस्तान में मैयत दफनाने को कहा था।
इस आदेश पर जिला प्रशासन ने अमल न करते हुए शासन की ओर से कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट को बताया गया था कि स्थिति खराब है जबकि 100 सालों से विधिवत रूप से स्टेशन रोड़ स्थित कब्रस्तान में मैय्यत दफनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी थी। ऐसी क्या स्थिति हो गई कि 13 जनवरी को अचानक कब्रस्तान के सामने मैयत के समक्ष गेट पर नारेबाज़ी की गई व दबाव में आकर कब्रस्तान गेट पर जिला प्रशासन द्वारा ताला लगा दिया गया तथा देवास के गौरवशाली इतिहास पर आघात पहुंचाया गया। तथा इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिस पर माननीय हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 25-11-24 को म.प्र.उच्च न्यायालय,इन्दौर द्वारा सिविल रिविजन 168/24 में म.प्र. शासन विरुद्ध वक्फ कब्रस्तान तथा अन्य में एक आदेश पारित किया है। जिसकी व्याख्या सोशल मिडिया तथा प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है। स्टेशन रोड़ वक्फ कब्रस्तान समिति देवास सभी समाचार पत्रों, बुद्धिजीवी वर्ग आदि से अनुरोध करती है कि प्रकरण में पारीत आदेश मात्र म.प्र. वक्फ द्वारा धारा 151 सी पी सी के तहत पारित आदेश को वक्फ प्रकरण के 7-8/23 आदेश दि 19/2/2024 के आदेश को अपास्त करता है। किंतु साथ ही माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय,इंदौर द्वारा वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को ये निर्देशित किया है कि उसके समक्ष विचाराधीन वक़्फ़ कब्रस्तान देवास के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1व 2 में आवेदन का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करें ।
स्टेशन रोड वक्फ कब्रस्तान कमेटी देवास को कतिपय समाचार पत्रों,सोशल मीडिया से ये विदित हो रहा है कि उक्त आदेश पूर्णत: कब्रस्तान कमेटी के विरुद्ध पारित है। ऐसा भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जो असत्य एवं अनु‌चित है। कब्रस्तान कमेटी के सचिव शाकिर मंसूरी एवं इकबाल अहमद,कमेटी सभी समाचार पत्रों के संपादकों, पत्रकारों से ये अनुरोध करती है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर भ्रामक समाचार प्रसारित ना करें, इस संदर्भ में कब्रस्तान कमेटी द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग को अवगत कराया गया था। तथा भ्रामक प्रचार प्रसार पर रोक की मांग की गई थी क्योंकि इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनती है। तथा देवास के गौरवशाली इतिहास को धक्का लगता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में वक्फ ट्रिब्यूनल को सुनवाई करने का निर्देशन दिया गया है। और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल कोर्ट को सिर्फ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी की सुनवाई करने का विशेष अधिकार है।

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