नेवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मार्च महीने में एक नाबालिग लड़की बेबी (बदला हुआ) नाम गायब हो गई थी उस समय लड़की के घर वालों ने गांव में ही रहने वाले बबलू पिता रामकिशन लोधी पर संदेह जताया था लेकिन नेवरी पुलिस द्वारा किसी भी तरह का कोई सहयोग लड़की के घरवालों को नहीं किया गया कल 7 तारीख को लड़की जब बालिक हो गई तब आरोपी ने उसे थाने में पेश कर दिया जिसकी सूचना भी घरवालों को नहीं दी गई घर वालों को जब सूचना मिली तो पुलिस द्वारा यह कहा गया कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान दे रही है और नेवरी पुलिस ने पास्को एक्ट में आरोपी बबलू पिता रामकिशन लोधी के खिलाफ कारवाई ना करते हुए मामूली धाराओं में कार्रवाई की और लड़की के परिवार वालों से यह कहा की लड़की आरोपी के खिलाफ बयान नहीं दे रही है जबकि पास्को एक्ट के तहत अगर लड़की घर से गायब होते समय नाबालिग है तो पास्को की धाराएं लगाना अनिवार्य है इस प्रकरण से यह ज्ञात होता है के नेवरी पुलिस द्वारा नाबालिग मासूम लड़कियों का गायब करने का यह तरीका अपराधियों को बताया गया है कि नाबालिग लड़कियों को गायब कर दो उन्हें डरा धमका कर बालिग हो जाने पर उन्हें थाने में पेश कर बालिग हो चुकी लड़की केबयान के आधार पर ही कार्रवाई करो।