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स्टेशन रोड क़ब्रिस्तान को लेकर मुस्लिम समाज ने कलेक्टर कार्यालय में दिया ज्ञापन

ByM. Farid

Feb 24, 2024

स्टेशन रोड क़ब्रिस्तान को लेकर मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम देवास SDM को दिया ज्ञापन

श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला देवास

विषय- रेल्वे स्टेशन रोड पर स्थित नजुल भू-खत कमांक 04 सिट में 21 ब्लाक नं 01 में स्थित सार्वजनिक मुस्लिम कब्रस्तान का माननीय न्यायालय न्यायधिकरण भोपाल के आदेशानुसार क़ब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर लगे ताले को खुलवाने बाबत्।

माननीय महोदय

सेवा में हम मन्सुरी,घोषी,शिशगरान,एवं मेव समाज के जनमानस की और से सादर निवेदन है कि विगत 100 वर्षों से हमारे पूर्वज रेल्वे स्टेशन रोड पर स्थित नजुन भू-खण्ड कमांक 04 में सिट नंबर 21 ब्लाक न. 01 में स्थित सार्वजनिक मुस्लिम कब्रस्तान में दफन है और इस कब्रस्तान में वाल्मिकी समाज वा अन्य समाज द्वारा कभी किसी मृत शरीर को या किसी बच्चे को नहीं दफनाया गया है।
नजूल -खण्ड क्रमांक 4 को मप्र में नुजूल स्थापना होने पर सम्पूर्ण जांच कर 1965 में सर्वे नं. 83,84,55 की जमीन में क़ब्रिस्तान की 17903 वर्ग मीटर जमीन को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कब्रस्तान घोषित कर आदेश पारित किये गए है और वर्तमान में शहरी क्षेत्र में जहां नूजुल स्थापित है उस क्षेत्र में नुजूल विभाग के नियमानुसार कानुनी कार्यवाही होती है। यहां राजस्व के नियम अनुसार कानूनी कार्यवाही नही होती है।किन्तु वर्तमान में प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्यवाही की जाकर शहर में अशांति फैलाने वाले लोगो की बात सुनी जा रही है और न्यायालय के आदेश को नहीं माना जा रहा है। वह इस बात को भी नहीं मान रहे है की सम्पुर्ण भारत वर्ष में कहीं भी वाल्मिकी समाज का कोई मरघट नहीं होता है और वास्तव में वाल्मिकी रामाज अपने मृत परिजन का अंतिम संस्कार हिन्दु विधि अनुसार शमशान में किया जाता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है की एक तरफा कार्यवाही को विराम दिया जाकर माननीय न्यायालय मप्र न्यायाधिकरण भोपाल के आदेशानुसार कब्रस्तान के मुख्य द्वार पर लगे ताले को खुलवाने बाबद निर्देश जारी करने की कृपा करे ताकि मुस्लिम समाज की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो।

दिनांक 25/02/2024 को शबे बारात का मुस्लिम त्यौहार मनाया जा सके और हमारे पूर्वजों के लिये कब्रस्तान में जाकर कब्रों पर दुआ की जा सके।

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