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गोहत्या की झूठी अफवाह को लेकर हापुड़ के कासिम के दस हत्यारों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

ByM. Farid

Mar 12, 2024

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सत्र अदालत ने मंगलवार (12 मार्च) को गोहत्या की झूठी अफवाह पर 45 वर्षीय कासिम की हत्या और 62 वर्षीय समीउद्दीन को गम्भीर रुप से घायल करने के मामले में 2018 के हापुड लिंचिंग केस में दस लोगों को दोषी पाया।

45 वर्षीय कासिम की मौत का तमाशा देखती भीड़

2018 में गोहत्या के शक में हत्यारी भीड़ ने कासिम नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या की कर दी थी। लगभग 6 साल बाद 12मार्च 2024 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

 

साथ ही दोषियों पर 59-59 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।हापुड़ की एडीजे श्वेता दीक्षित की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तथा सजा के बाद सभी दोषियों को जेल भेज भी दिया गया ।

65 वर्षीय समीउद्दीन

 

पुलिस का आमनवीय चेहरा भी आया था सामने

इस मामले में मृतक कासिम को पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में घसीटने की तस्वीरे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा लिखा था- हापुड़ की घटना के लिए हमें खेद है और जांच की जाएगी। इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिलखुवा थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार, कांस्टेबल कन्हैया लाल और अशोक कुमार को लाइनहाजिर कर दिया गया है। तब से लेकर 6 साल तक मामले की सुनवाई हापुड़ कोर्ट में चलती रही।

आज सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोषियों में युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, राकेश पुत्र जगदीश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह, सोनू पुत्र सुरेश, मांगेराम पुत्र प्रेमपाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, मनीष पुत्र वीरेंद्र, ललित पुत्र गोपी और करण पाल पुत्र गजराज सिंह शामिल हैं। सभी गांव बझेड़ा खुर्द के रहने हैं।

NDTV के स्टिंग ऑपरेशन में हत्यारे ने जुर्म को कुबूल किया था

गुप्त कैमरों से जुड़ी एनडीटीवी की जांच में गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या के आरोपियों का कुबूलनामा भी सामने आया था ।

पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिनिधित्व एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी, देविका तुलसियानी, हाजी यूसुफ कुरेशी (दिवंगत) और मोहम्मद फुरकान कुरेशी ने किया।

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