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मतदान के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्ति को विधानसभा क्षैत्र की सीमा छोड़ने के आदेश

ByM. Farid

May 11, 2024

मतदान के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्ति को विधानसभा क्षैत्र की सीमा छोड़ने के आदेश
विधानसभा क्षेत्र देवास, सोनकच्छ, हाटपीपल्या और बागली से राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान के 48 घंटे पूर्व विधानसभा की सीमा छोड़ने के आदेश
देवास, 10 मई 2024/ जिले में देवास लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए देवास, सोनकच्छ और हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र तथा खण्डवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बागली विधानसभा में 13 मई को मतदान होगा। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा देवास, सोनकच्छ, हाटपीपल्या और बागली सीमा क्षेत्र अन्तर्गत स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार की कार्यवाही में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं हॉटल लॉज-धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 11 मई की सायंकाल 06 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़ने के आदेश दिये है। इसके अतिरिक्त आदर्श आचरण संहिता की उक्त अवधि के दौरान प्रचार अभियान जिसमें घर – घर जाकर प्रचार करना , एस.एम.एस. , व्हाट्सप कॉल , लाउड स्पीकरों आदि के माध्यम से भी प्रचार भी प्रतिबंधित रहेंगे।

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