कलेक्टर श्री गुप्ता ने 07 आरोपियों को किया जिलाबदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 07 आरोपियों को जिलाबदर किया है। जिसमें बादशाह पिता जहीर खान उम्र 28 साल निवासी जबरन कॉलोनी देवास, सुनील बघेल उर्फ सुनील चायपत्ति पिता रमेश बघेल उम्र 40 साल निवासी त्रिलोकनगर ईटावा देवास, सुधीर पिता राजमल कुमावत उम्र 49 साल निवासी सिया थाना बीएनपी देवास, राहुल पंवार पिता गजराजसिंह पंवार उम्र 26 साल निवासी रालामण्डल, विजय पिता गोवर्धन उम्र 25 साल निवासी मनासा थाना हाटपीपल्या, अर्जुन पिता विक्रम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी सिखेडी थाना भौंरासा को एक-एक साल एवं सवाईसिंह पिता रामचन्द्र प्रजापत उम्र 35 साल निवासी पीर पाड़ल्या थाना पीपलरांवा को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।